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उन्नाव रेप केश: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, अब जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर

वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए रेप केश के आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद देश की सर्वेच्च न्यायालय ने झटका दिया है. सीजेआई सूर्यकांत की तीन जजों की बैंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सैंगर को जेल में ही रहने का आदेश दिया है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर से उसे जमानत देने का आदेश जारी कर दिया था. सीजेआई का मानना है कि अगर पोक्सो के तहत एक काॅस्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विघायक को क्यों बाहर रखा गया है. यह चिंता का विषय है. दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से एक तरफ खुशी का माहौंल था तो दूसरी तरफ यह फैसला कानून के खिलाफ बाताया जा रहा था. यह मुद्दा तूल पकड़ते ही जा रहा था. सीबीआई ने हाई कोर्ट के इस फैसले को कानून के लिए गलत और समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाईल की थी. सीबीआई ने अपने याचिका में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर के पोक्शो ऐक्ट के लक्ष्य को ही नजरअंदाज तर दिया है. एजे...